पीड़ित मानव न्यूज़, डिजिटल एडिशन
खुर्जा, बुलंदशहर: “खलनायक फिल्म देखकर बना हूं बल्लू बलराम, प्यार में धोका देने पर रेत दिया आसमां का गला।“… कत्ल के बाद खलनायक अदनान उर्फ बल्लू।
बुलंदशहर में फास्ट ट्रैक कोर्ट 2 में महज 78 दिन में आया ऐतिहासिक फैसला, न्यायाधीश वरुण मोहन निगम ने सुनाई हत्यारे अदनान उर्फ बल्लू को उम्रकैद और ₹52000 के अर्थदंड की सजा, कत्ल करके कातिल को नहीं था कोई पछतावा, बेशर्मी से सुना रहा था कत्ल की कहानी, आसमां के कातिल का इकबालनामा सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल, सजा के बाद भी नहीं दिखा अदनान चेहरे पर कोई अफसोस।
सजा के बाद हत्यारे को ले जाती हुई पुलिस 👇
प्रेमिका के चरित्र पर शक के चलते अदनान ने रेता था गला
बुलंदशहर जिले के खुर्जा क्षेत्र में 11 जून 2024 को हुई थी आसमां के कत्ल की वारदात, खीरखानी के कब्रिस्तान में मिला था शव। शादीशुदा आसमां से अदनान के थे अवैध संबंध, चरित्र पर शक के चलते अदनान ने रेता था गला। कत्ल के बाद कातिल अदनान ने सोशल मीडिया पर सुनाई थी पूरी वारदात, कहा था खलनायक फिल्म देख कर बना हूं बल्लू बलराम।
एसएसपी श्लोक कुमार पूरी जानकारी देते हुए 👇
मात्र 78 दिन में आया ऐतिहासिक फैसला
बुलंदशहर में फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) 2 में पुलिस की प्रभावी पैरवी से महज 78 दिन में आया ऐतिहासिक फैसला। पुलिस ने महज 9 दिन में कोर्ट में पेश की चार्जशीट, केवल 13 वर्किंग दिनों में स्पीडी ट्रायल कराकर सुनाई गयी सज़ा। फास्टट्रैक कोर्ट 2 के ADGC ने बताया कि 13 दिन की वर्किंग डे में ही आजीवन कारावास और 52 हजार का अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
आरोपी को सजा दिलवाने में तत्कालीन खुर्जा प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार, अभियोजक विजय शर्मा एवं कुश कुमार, कांस्टेबल सुनील कुमार और मॉनिटरिंग सेल का रहा विशेष योगदान।