18 वर्ष से कम आयु के नागरिक को ना रखें काम पर: पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल एवं श्रम विभाग ने व्यापारियों को किया जागरूक

बुलंदशहर: अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बाल श्रम रोकने के लिए हुई पहल। सहायक श्रमाआयुक्त बुलंदशहर की अध्यक्षता में एक गोष्ठी का किया गया आयोजन,जिसमे पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष नरेश गोयल के नेतृत्व में संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया।

18 वर्ष से कम आयु के किसी भी नागरिक को न रखें नौकरी पर

सहायक श्रम आयुक्त पल्लवी अग्रवाल ने सभी व्यापारियों से अनुरोध किया कि अब वह अपने प्रतिष्ठान पर 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी नागरिक को ना रखें ना उससे कोई कार्य कारण यदि कोई इस तरह का बच्चा कार्य करता हुआ आपको दिखाई देता है तो उसे हमें सूचित करें क्योंकि यह एक दंडनीय अपराध है।

जिलाध्यक्ष नरेश गोयल द्वारा गोष्ठी में बताया गया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल कभी भी 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रखने के लिए नहीं कहता है। उसने अपने संगठन के पदाधिकारी के यहां पर लोगों को जागरूक करने के लिए बोर्ड भी लगवाए हुए हैं और समाज से भी संगठन अपील करता है की नाबालिक बच्चों को अपने प्रतिष्ठानों पर ना रखें।

अगर आपका प्रतिष्ठान पंजीकृत नहीं है, तो उसे तुरंत कराएं पंजीकृत

श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्रीमती शैलजा आनंद ने बाल श्रम रोकने के लिए सभी व्यापारियों से जिनका प्रतिष्ठान पंजीकृत नहीं है, करने का अनुरोध किया। जिससे कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का व्यापारी एवं उनके यहां पर कार्य करने वाले श्रमिकों उन योजनाओं का लाभ मिल सके।

जिला महामंत्री अनुराग अग्रवाल एवं वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष सचिन गोयल द्वारा विभाग द्वारा एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के सहयोग से कैंप लगाकर व्यापारियों का पंजीकरण एवं उससे होने वाले लाभ के बारे में अवगत कराने को कहा गया, जिसे सहायक श्रम आयुक्त द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। जिला मंत्री कीमती लाल लाजपतपुरी संरक्षक संदीप भूटानी एवं लाजपतपुरी अध्यक्ष दर्पण अरोड़ा आदि व्यापारी उपस्थित रहे

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