बुलंदशहर: जनपद बुलंदशहर में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत नागरिकता लेने के लिए प्रधान डाकघर को केंद्र बनाया गया है। यहां पर भारत सरकार के नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत गैर मुस्लिम लोग आवेदन कर सकते हैं।
सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने की शर्तें
बुलंदशहर मंडल के डाक अधीक्षक त्रिभुवन प्रताप सिंह ने बताया कि सीएए के तहत भारत में रह रहे उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पूर्व यहां आए थे।

सीएए के तहत वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो या तो भारतीय मूल का व्यक्ति हो, भारत के नागरिक से विवाह किया हो, नागरिक का नाबालिग बच्चा, जिसके माता-पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत है या परिवार का कोई एक व्यक्ति स्वतंत्र भारत का नागरिक होना चाहिए।
कहां कर सकेंगे आवेदन
इसके लिए आप भारत सरकार की मोबाइल ऐप “सीएए-2019” या वेबसाइट https://indiancitizenshiponline.nic.in/ पर आवेदन कर सकते हैं।
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