नोएडा में 2 दिन नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें, आदेश जारी

नोएडा: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले में 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर मतदान और मतगणना के दौरान शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश के अनुसार 24 अप्रैल की शाम 6 बजे से 26 अप्रैल की शाम 6 बजे तक मतदान खत्म होने तक जिले में सभी ठेके और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी।

4 जून को भी बंद रहेंगे शराब की दुकानें
डीएम मनीष कुमार वर्मा के मुताबिक, 24 अप्रैल से 26 अप्रैल तक शराब जिले में शराब की खरीदी और बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। 4 जून को नोएडा के फेस-2 में होने वाली मतगणना के दौरान भी शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रखने का फैसला किया गया है। इस दौरान जिले की सभी देशी शराब, अंग्रेजी शराब, बीयर, मॉडल शॉप, भांग की दुकानें, शराब थोक अनुज्ञापन, सैनिक कैंटीन, होटल बार, रेस्टोरेंट और क्लब बंद रहेंगे।

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नियम का पालन न होने पर होगी कार्रवाई 
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में यह कदम उठाया गया है। अधिकारियों के कहना है कि देश के हर व्यक्ति को अपने मत का इस्तमाल करना चाहिए। साथ ही अगर कोई भी शराबबंदी के इस आदेश का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।

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