बुलंदशहर: भाजपा के पूर्व खुर्जा विधायक विजेंद्र सिंह खटीक को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा। एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट अनूपशहर के न्यायाधीश एसीजेएम विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने खुर्जा के पूर्व भाजपा विधायक बिजेंद्र सिंह खटीक को पांच माह की सजा सुनाई है।
बिना अनुमति निकाला था जुलूस
अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि 23 जनवरी 2017 को भाजपा प्रत्याशी बिजेंद्र सिंह खुर्जा नगर क्षेत्र में बिना अनुमति के भारी भीड़ के साथ पैदल जुलूस निकाल रहे थे। जिस पर उपनिरीक्षक रामौत्तार सिंह ने खुर्जा कोतवाली में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।

एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई पांच माह की सजा
पुलिस ने मामले की जांच के बाद सीजेएम कोर्ट एमपी-एमएलए बुलंदशहर में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए 20 जून 2023 को एमपी- एमएलए कोर्ट बुलंदशहर ने इस मामले में आरोप तय कर दिए थे। इसके बाद मामला सीजेएम कोर्ट एमपी-एमएलए बुलंदशहर से ट्रांसफर होकर अनूपशहर स्थित एसीजेएम कोर्ट एमपी- एमएलए में आया। जहां, इस मामले की सुनवाई 6 अक्तूबर 2023 से चल रही थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एसीजेएम विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने पूर्व विधायक को दोषी मानते हुए उन्हें 5 माह की सजा के साथ ₹1500 का अर्थ दंड लगाया है।
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