Breaking News: नोएडा के मशहूर GIP मॉल पर ED ने कसा शिकंजा, 400 करोड़ के घोटाले में इस मनोरंजन कंपनी की 290 करोड़ की संपत्ति कुर्क

नोएडा: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार को इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लिमिटेड (IRAL) और इससे जुड़ी अन्य कंपनियों की 291.18 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को किया कुर्क, जिसमें GIP मॉल के कुछ हिस्से भी शामिल हैं।

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, आईआरएएल की होल्डिंग कंपनी इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लिमिटेड पर गुरुग्राम के सेक्टर 29 और 52-ए में दुकानें और स्पेस दिलाने का वादा करके लगभग 1500 इंवेस्टर्स से 400 करोड़ से अधिक इकट्ठा करने का आरोप है। ईडी के मुताबिक कंपनी ने निवेशकों का पैसा हड़प कर पैसे को व्यक्तिगत लाभ के लिए अन्य लोगों तक पहुंचाया। इस मामले में अब ईडी ने कार्रवाई करते हुए कंपनी की संपत्तियों को जब्त किया है।

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जीआईपी मॉल पर ईडी ने कसा शिकंजा

नोएडा के सेक्टर 18 स्थित लोकप्रिय जीआईपी (GIP – The Great India Place Mall) मॉल पर ईडी ने कसा शिकंजा। जीआईपी मॉल पूरे नोएडा एनसीआर क्षेत्र में शॉपिंग और मनोरंजन गंतव्य के लिए मशहूर है। ईडी के जरिए जब्त की गई संपत्तियों में नोएडा के ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल में 3,93,737.28 वर्ग फुट का कमर्शियल स्पेस भी शामिल है, जिसकी अभी तक बिक्री नहीं हुई है।

आम लोगों को मॉल में एंट्री मिलेगी या नहीं?

GIP मॉल में कई बड़े शॉपिंग ब्रांड्स और एडवेंचर पार्क मौजूद हैं, जिसके कारण रोजाना हजारों लोग शॉपिंग करने और घूमने आते हैं। हालांकि, ईडी की कार्रवाई से मॉल के दुकानों और अन्य हिस्सों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और लोग पहले की तरह ही मॉल में घूम सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं। केवल मॉल परिसर के एम्यूजमेंट पार्क को ही अटैच किया गया है।

ईडी के ऑफिशियल X अकाउंट से किया गया ट्वीट

रोहिणी स्थित एडवेंचर आइलैंड को भी किया अटैच, गुरुग्राम में एफआईआर दर्ज

ईडी ने इस ‌मामले में रोहिणी स्थित लोकप्रिय मनोरंजन स्थल एडवेंचर आइलैंड को भी अटैच किया है। गुरुग्राम पुलिस के द्वारा धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के मामले में दर्ज  एफआईआर के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। इसके अलावा कंपनी के दौलतपुर, आमेर, जयपुर में 218 एकड़ लीज की जमीन को भी अपने कब्जे में लिया गया है।

ईडी ने इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड और इससे जुड़ी अन्य कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू की थी जिसके आधार पर यह  कार्रवाई प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत की गई है।

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