बुलंदशहर: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की जेल, 40000 जुर्माना

बुलंदशहर: “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत बुलंदशहर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की जेल व 40000 का जुर्माने की दिलवाई सजा। आरोपी तुलसीराम पुत्र रामप्रसाद ने 2017 में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का किया था दुस्साहस। 6 लड़कियों का पिता है दुष्कर्म का आरोपी।

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दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की जेल 

आरोपी तुलसीराम पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम नगर थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर ने वर्ष-2017 थाना अरनिया क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लड़की को जबरदस्ती गाडी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना को दिया था अंजाम।  जिसके सम्बन्ध में थाना अरनिया पर मुअसं- धारा 363,366,376 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। इसके बाद पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 30.05.2024 को न्यायालय एडीजे स्पेशल पॉक्सो एक्ट जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोषी सिद्ध पाये जाने पर आरोपी तुलसीराम को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 40,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। 

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री सुनील शर्मा व श्री महेश राघव का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

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