बुलंदशहर: शासन स्तर पर अनेको कार्यक्रम चलाए जाने के बाद भी हर साल बाल विवाह के कई मामले सामने आते हैं। 10 मई को अक्षय तृतीया है, इस दिन अधिकतर बाल विवाह किया जाता है। ऐसे में जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और बाल विवाह को रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं।
अक्षय तृतीय पर होगा बाल-विवाह! प्रशासन अलर्ट
विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए शासन स्तर पर अनेकों कार्यक्रम चलाए जाने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं, जो अब भी अक्षय तृतीया के मौके पर अपने बच्चों के बाल विवाह करते हैं। बाल विवाह करवाने वाले परिवारों पर जिला प्रशासन द्वारा नियमों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिससे भविष्य में बाल विवाह जैसी कुप्रथा को जड़ से समाप्त किया जा सके।

दोषी पाए जाने पर होगी 2 साल की जेल, लगेगा एक लाख का जुर्माना
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) बुलन्दशहर डा० प्रशान्त कुमार ने प्रेस-विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि आगामी 10 मई, 2024 को अक्षय तृतीया के पर्व को देखते हुए बाल विवाह की अत्यधिक सम्भावना है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 21 वर्ष से कम आयु के बालक एवं 18 वर्ष से कम आयु की बालिका का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। यदि कोई व्यक्ति जो बाल विवाह में सहायता करता है, आचरण करता है, निर्देशित करता है या उसका पालन करता है, तो उसे 2 साल की जेल या 1 लाख रूपये या दोनो का जुर्माना हो सकता है।

इन हेल्पलाइन नंबरों पर दें सूचना
इस तरह के विवाह में शामिल होने या भाग लेने पर भी उपरोक्तानुसार सजा का प्रावधान है। यह अपराध संज्ञेय और गैरजमानती है। ऐसे किसी भी विवाह की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर-1098 या 9458233900 पर दें।