बुलंदशहर सदर भाजपा विधायक को फरारी नोटिस जारी

पीड़ित मानव न्यूज़, बुलंदशहर: सदर भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। विधायक के खिलाफ जारी एनबीडब्ल्यू को तमिल करने के लिए पुलिस उनके घर पहुंची जहां पुलिस को घर पर ताला लगा हुआ मिला।

शुक्रवार को नगर कोतवाल ने कोर्ट में पेश होकर फरारी की उद्घोषणा के लिए 82 का नोटिस जारी करने का आवेदन किया है। जिस पर एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह की कोर्ट ने सदर भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी को फरारी का नोटिस तैयार किया है।

कोर्ट (सांकेतिक तस्वीर)

अधिवक्ता वादी राकेश कुमार ने बताया कि मामला 8 फरवरी 2022 का है जिसमें तत्कालीन प्रत्याशी व वर्तमान भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी ने भारत सरकार के निर्देशों के अंतर्गत कोविड-19 प्रोटोकॉल और जिलाधिकारी द्वारा घोषित धारा 144 व आचार संहिता के आदेशों का उल्लंघन किया था। उन्होंने आगे बताया कि उसे समय तत्कालीन भाजपा प्रत्याशी ने बिना अनुमति लिए चुनावी रैली व चुनावी सभा आयोजित की थी जिस पर प्रशासन ने एक्शन लेते हुए कोविद प्रोटोकॉल, धारा 144 और महामारी अधिनियम की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया था।

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विवेचना अधिकारी द्वारा ठीक प्रकार से साक्ष्य अंकित किए बिना मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट लगाकर कोर्ट में पेश की गई थी। जिस पर अधिवक्ता वादी राकेश कुमार द्वारा न्यायालय के समक्ष बहस कर वादी का पक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसे सुनने के बाद न्यायाधीश ने विधायक प्रदीप चौधरी को तलब करते हुए मुकदमे को राज्य के रूप में चलने की अनुमति प्रदान की थी। पांच बार जमानती वारंट जारी करने पर भी अदालत में हाजिर ना होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।

कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 23 अप्रैल नियत की है। साथ ही अब नगर कोतवाल ने कोर्ट में पेश होकर फरारी की उद्घोषणा के लिए 82 का नोटिस जारी करने का आवेदन किया।

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