अनूपशहर: अनूपशहर में एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने पूर्व विधायक योगेश वर्मा व पूर्व ब्लाक प्रमुख हाजी यूनुस के खिलाफ चार्ज फ्रेम किए हैं। इससे पूर्व सभी आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई थी।
2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व विधायक योगेश वर्मा, हाजी यूनूस, सौरभ शर्मा, राजीव भाटी पर देर रात में बिना परमिशन अपने साथियों के साथ चुनाव प्रचार करने का आरोप है। विशेष लोक अभियोजक हितेंद्र वर्मा ने बताया कि 2019 में वादी उपनिरीक्षक नकुल सिंह ने कोतवाली नगर में तहरीर देकर बताया वह और दो अन्य उपनिरीक्षक वारंटी चुनाव देखरेख व वाहन चेकिंग अभियान चला रहे थे। इसी दौरान बिना अनुमति देर रात योगेश वर्मा चुनाव सामग्री बांट रहे थे। तत्कालीन लोकसभा प्रत्याशी योगेश वर्मा को चुनाव सामग्री बांटने से मना करने पर वह नहीं माने।

बाद में उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में सूचना दी जिसके बाद अन्य फोर्स मौके पर आ गई। तब तक योगेश वर्मा आदि गाड़ियां लेकर भाग गए थे।
मामले में वादी की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मामले में कोर्ट ने अब सभी आरोपियों को बलवा करने एवं पुलिस के काम में बाधा डालने का आरोपी मानते हुए चार्ज फ्रेम किया है। जिस पर अब न्यायालय में सुनवाई शुरू हो गई है।
